मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 आवेदन शुरू

राजस्थान सरकार बजट 2024 - 25 की घोषणा में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा युवा दिव्यंगो की सबल प्रदान करने के की दृष्टी से 2000 दिव्यांग को स्कूटी दिए जाने की घोषणा की है 
बजट घोषणा वर्ष 2024 - 25 हेतु चलने - फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त  महाविद्यालय में नियमित अध्यनरत है अथवा रोजगार करने के उद्देश्य से नि:शुल्क आवेदक की आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जाने हेतु इस योजना का सुभारम्भ किया है इस योजना में 2024- 25 में स्कूटी की संख्या बडाकर 2000 कर दि गई है|


मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 की पात्रता :-

  • ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे हो
  • निःशक्तता प्रमाण पत्र चिकित्सा प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी, 40 % या उससे अधिक
  • राजस्थान का मुल निवासी हो
  • विशेष योग्यजन छात्र/छात्राये नियमित अध्ययनरत हो 
  • रोजगार करने वाले विशेष योग्यजनो को नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए
  • ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
  • उम्र 18 - 45 वर्ष

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में चयन प्रक्रिया :-

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में पात्रता रखने वाले आवेदन पत्रों को जिलाधिकारियो,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संबधित जिले के जिला कलक्टर अथवा नामिती प्रतिनिधि की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करवाकर उनके समक्ष आवेदन प्रस्तुत होगे फिर समिति चयन करने का निर्णय लेगी

रोजगार करने वाले विशेष योग्यजनों हेतु :- राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के आधार पर 18 वर्ष से 29 आयु वर्ग के पात्र विशेष योग्यजन आवेदकों को प्रथम वरीयता से स्कूटी वितरित की जायेगी। वित्त व्यय-2 विभाग की सहमति के अनुसार कुल निर्धारित स्कूटियों में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय वरीयता में अन्यथा पात्र होने पर 45 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्यजनों को स्कूटी वितरित की जायेंगी।

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवश्यक दस्तावेज :-

स्कूटी आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यकता रहेगी 
1.आधार कार्ड 
2.जन आधार कार्ड 
3.पेंशन PPO या आया प्रमाण पत्र 
4.ड्राइविंग लाइसेंस
5.नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र या रोजगार प्रमाण पत्र
6.शपथ पत्र ( पूर्व मे भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी योजना से स्कूटी प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र 
7.मूलनिवास प्रमाण पत्र 
8.आयु प्रमाण पत्र 
9.विकलांग प्रमाण पत्र 40%
10.2 फोटो विकलांगता 
11.SSO ID 

नोट :- जिन्होंने जन आधार कार्ड की kyc नहीं करवाई है वह सभी kyc करवा लें अगर आपने kyc करवा ली है तो kyc की जाँच करवा लें कि kyc हुई कम्पलीट हुई भी है या नहीं अन्यथा आप स्कूटी योजना का लाभ लेने से वंचित रह जायेंगे